उत्तराखण्ड

बनभूलपुरा हिंसा मामला: हाईकोर्ट ने 22 और आरोपियों को दी जमानत

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हल्द्वानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा मामले में मंगलवार को 22 और आरोपियों को जमानत दे दी। इससे पहले 57 आरोपियों को भी जमानत मिल चुकी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने 7 मार्च को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब जारी किया गया है।इस फैसले से आरोपियों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलेमा हल्द्वानी की लोकल बॉडी इस मामले में लगातार प्रयासरत थी। मामले की पैरवी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट नित्या रामा कृष्णन कर रही थीं।

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