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दिल्ली:- जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल बोलें, बोला था ना की…..

नई दिल्ली:- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 10 मई को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है।

गौरतलब है कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन यानि 1अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने आज दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। हालांकि, उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया एक जून को खत्म हो जाएगी। इसलिए 2 जून को हर हाल में केजरीवाल को सर्रेंडर करना होगा।

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगस्त 2022 में ED ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। डेढ़ साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी आधिकारिक फाइल नहीं देख सकते हैं। केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहाई के लिए 50 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी और इतनी ही राशि का मुचलका भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में अपनी भूमिका के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। बिना उपराज्यपाल की अनुमति के किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे और किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे।

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