जान से मारने की धमकी व हवा में फायरिंग पर डीएम ने निरस्त किया शस्त्र लाइसेंस


हल्द्वानी – दूसरे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने और लाइसेंसी बंदूक से हवा में फायरिंग करने के मामले में जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने आरोपी का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार देवीदत्त पुत्र हरिदत्त, निवासी ग्राम डालकन्या गोनियारो, तहसील धारी, जनपद नैनीताल, हाल निवासी गंगा सूरजपुर कॉलोनी, हरिपुर कलां, थाना रायवाला, जनपद देहरादून द्वारा थाना रायवाला क्षेत्र अंतर्गत अपने आवास के बाहर खड़े होकर शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान आरोपी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से हवा में फायरिंग भी की, जिससे न केवल शिकायतकर्ता बल्कि क्षेत्र में निवासरत आम नागरिकों में भय और आतंक का माहौल उत्पन्न हो गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए संबंधित व्यक्ति की लाइसेंसी बंदूक थाने में जमा कराई गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की आख्या के अनुसार आरोपी के विरुद्ध पूर्व से भी आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। आरोपी को पूर्व में न्यायालय द्वारा कारावास की सजा तथा ₹4000 के अर्थदंड से दंडित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आरोपी एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत भी दोषसिद्ध पाया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक सशर्त विशेषाधिकार है, जो केवल ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है, जिसका आचरण समाज एवं लोक-शांति के लिए खतरा न हो। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा लाइसेंसी शस्त्र का उपयोग आत्मरक्षा के उद्देश्य से नहीं बल्कि भय उत्पन्न करने एवं धमकी देने के लिए किया गया, जो शस्त्र अधिनियम की मूल भावना के विपरीत है।
आरोपी का आपराधिक पूर्ववृत्त, सिद्ध दोष एवं हवा में फायरिंग जैसी लापरवाह और खतरनाक हरकतें यह दर्शाती हैं कि भविष्य में भी शस्त्र के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति के हाथ में शस्त्र बने रहना लोक व्यवस्था, जनसुरक्षा एवं सार्वजनिक शांति के लिए गंभीर खतरा है।
उपरोक्त सभी तथ्यों, पुलिस आख्या, आरोपी के आपराधिक इतिहास एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने शस्त्र अधिनियम, 1959 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।





