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Deheradun:- 23 जनवरी को मतदान दिवस के लिए प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित

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देहरादून: राज्यपाल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या-26) की धारा 2 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 23 जनवरी, 2025 (गुरुवार) को सामान्य नगरीय निकाय निर्वाचन 2024-25 के लिए मतदान दिवस के रूप में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1688 एवं 1689/रा.नि.आ., दिनांक 23 दिसंबर, 2024 और पत्रांक-3472, दिनांक 21 जनवरी, 2025 के तहत प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया।

इस दिन केंद्र व राज्य सरकार के अधीन सभी शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, अर्द्ध-शासकीय संस्थान, निगम, परिषद, वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों, कारीगरों व मजदूरों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी बैंक, कोषागार और उपकोषागार भी इस दिन बंद रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-75, दिनांक 10 जनवरी, 2025 को संशोधित कर यह अवकाश लागू किया गया है।

यह कदम नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने और निर्वाचन प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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Mohd Uves

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