Dehradun:-जन सुरक्षा उल्लंघन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सड़क काटने में शामिल एजेंसियों के खिलाफ केस दर्ज


देहरादून – देहरादून में सड़क कटिंग के दौरान जन सुरक्षा की अनदेखी करने वाली एजेंसियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी देहरादून के निर्देश पर निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर तीन एजेंसियों की कार्य अनुमति तत्काल प्रभाव से तीन माह के लिए निलम्बित कर दी गई है, साथ ही उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। रिस्पना से धर्मपुर चौक माता मंदिर मार्ग और चंचल स्वीट से फाउंटेन चौक मार्ग (कुल 2.820 किमी) सड़क कटिंग कार्य में लापरवाही और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कार्यदायी संस्था और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह कार्य एडीबी वित्त पोषित “उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलिएंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट” (यूसीआरपीएसडी) के तहत किया जा रहा था, जिसके लिए तीसरी बार समय विस्तार की अनुमति दी गई थी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन द्वारा सुरक्षित सड़क खुदाई के लिए अनुमति दी गई थी, न कि जन सुरक्षा से खिलवाड़ करने के लिए। सुरक्षा उपायों के बिना कार्य करने, सड़क को अधूरा छोड़ने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर उल्लंघन सामने आए हैं। इस लापरवाही को लेकर क्षेत्रवासियों में भी रोष है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में किसी निर्माण एजेंसी ने जन सुरक्षा की अनदेखी की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी ने दोहराया कि विकास कार्य के दौरान निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है तथा निर्माण कार्य पूरा होने के बाद स्थल की साफ-सफाई तथा मानक के अनुसार सड़क की मरम्मत भी जरूरी है।