Desk:- दहेज की मांग पूरी न होने को लेकर नवविवाहिता पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को कोर्ट ने ठहराया दोषी..
दहेज हत्या को लेकर अक्सर कही न कहीं और कुछ न कुछ वारदाते सामने आती रहती है। आरोपियों द्वारा शातिराना अंदाज मे इन वारदातों को अंजाम दिया जाता है, एक ओर जहां कुछ सुलझे हुए लोग दान दहेज की प्रथा के खिलाफ रहते है तो वहीं दूसरी ओर कुछ दहेज की मांग को लेकर कुछ इस हद तक गुजर जाते है जिसका अंजाम सुनने के बाद रूह कांप जाती है आइए हम आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना से रूबरू कराते है जिसमे बेहद ही शातिरना अंदाज मे हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है।
नैनीताल – आपको बता दें दहेज की मांग पूरी न होने को लेकर नवविवाहिता पत्नी को नोएडा से नैनीताल घुमाने लाने के बहाने लाकर पहाड़ी से धक्का देकर मारने के आरोपी पति को दहेज हत्या का दोषी ठहराया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को नियत की है। वहीं इस मामले मे अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतका तमन्ना के भाई आसिफ खान निवासी ग्राम मंडोली दिल्ली ने 16 जनवरी 2018 को तल्लीताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि उसकी बहन तमन्ना की शादी 19 नवंबर 2017 को मो. सद्दाम फतेहपुर अटटा नोएडा यूपी निवासी के साथ हुई थी। शादी में 50 लाख से अधिक के जेवरात व 5 लाख 51 हजार की नकदी दिए गए थे। शादी के बाद से ही अभियुक्त सददाम दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं था और उसने अतिरिक्त दहेज में 25-30 लाख रुपये की और मांग कर विवाहिता को परेशान करता था। 15 जनवरी 2018 को अभियुक्त पत्नी तमन्ना के साथ घूमने नैनीताल पहुंचा। यहां भवाली रोड पर उसने पहले तमन्ना का गला दबाया और फिर उसे खाई में धक्का दे दिया। जिसमें उसमें मौत हो गई थी।
अहम साबित हुई टैक्सी ड्राइवर की गवाही
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा की ओर से मामले में कुल 11 गवाह पेश किए गए। जिसमें टैक्सी ड्राइवर किशन सिंह बोरा की गवाही अहम साबित हुई। पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विवाहिता का गला दबाने का भी उल्लेख है। इन तथ्यों के बाद कोर्ट ने आरोपी सद्दाम को दोषी करार करते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भिजवा दिया। जिसे 29 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।