उत्तराखण्डहरिद्वार

Haridwar:-पढ़िए आखिर किस मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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हरिद्वार/केरल – केरल के कोर्ट ने रविवार को पतंजलि योग पीठ के संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ खिलाफ एक आपराधिक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है,live law ने इस मामले में जानकारी दी है कि अदालत ने दोनों के विरुद्ध 15 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया है,live law ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि केरल की एक अदालत ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है इस वारंट में कथित भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों को लेकर किया गया है दिव्य फार्मेसी के खिलाफ केरल ड्रग्स पुलिस प्रभारी द्वारा दायर याचिका आपराधिक मामले में उनकी गैरमौजूदगी के बाद वारंट जारी किया गया है इस वारंट में 15 फरवरी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं,

बाबा रामदेव को उच्चतम न्यायालय से राहत भ्रामक विज्ञापन मामले में माफी मांगने के बाद अवमानना की कार्रवाई खारिज

इससे पूर्व अदालत (पलक्कड़ जिला एवं सत्र न्यायालय) ने आरोपियों को,1 फरवरी को उनकी मौजूदगी के लिए जमानती वारंट जारी किया था, उच्चतम न्यायालय से बाबा रामदेव को राहत मिल गई है योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर बहुत से मामले विचाराधीन है इन सभी मामलों में भ्रामक विज्ञापन अवमानना और ट्रेड मार्क के उल्लघंन के मामले शामिल हैं इन सभी मामलों में उच्चतम न्यायालय से बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सहित पतंजलि योगपीठ को राहत मिल गई है, हालांकि अदालत ने उन्हें सख्त चेतावनी दी थी कि यदि फिर से अदालत के आदेशों का उल्लघंन किया जाता है तो उन्हें सजा सुनाई जा सकती हैं।

पतंजलि के खिलाफ बहुत से बड़े मामले भी है

पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में उच्चतम न्यायालय बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की माफी स्वीकार की इन मामलों में मानहानि के केसों को खारिज बंद कर दिया गया है, पतंजलि के कपूर वाले उत्पादों को बेचने पर रोक लगाने के लिए बांबे उच्च न्यायालय ने कंपनी पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था,कोविड 19 ठीक करने का दावा करने और मार्डन मेडिसिन को बेकार कहने के मामले बेहद गर्मा गया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव पर आरोप लगाएं थे और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ बहुत सी याचिकाओं को दायर किया था,जिन पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।

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Mohd Uves

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