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बार काउंसिल मतदान को लेकर हल्द्वानी में प्रशासन अलर्ट, मतदान स्थल के 200 मीटर दायरे में धारा 163 प्रभावी

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हल्द्वानी – उत्तराखंड बार काउंसिल के मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ कर दिया है। नगर मजिस्ट्रेट एपी बाजपेई के आदेश पर मतदान स्थल के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू कर दी गई है।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड बार काउंसिल के मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। धारा 163 के प्रभाव में आने के बाद मतदान स्थल के आसपास भीड़ जुटाने, नारेबाजी करने, हथियार लेकर चलने तथा शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे अधिवक्ताओं और आम नागरिकों से नियमों का पालन करने तथा शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग देने की अपील की है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

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