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Haldwani:-बनभूलपुरा हिंसा मामला: हाईकोर्ट से तीन और लोगों को जमानत, कुल संख्या 85 पहुँची

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हल्द्वानी – 8 फरवरी 2024 को बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा से जुड़े बहुचर्चित मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से राहत मिलने का सिलसिला जारी है। ताज़ा घटनाक्रम में न्यायालय ने तीन और आरोपियों को जमानत प्रदान की है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 85 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जमीअत उलेमा-ए-हिंद (मौलाना अरशद मदनी) की ओर से की जा रही कानूनी पैरवी के तहत ज़िया उर रहमान और रईस अहमद उर्फ दत्तू को अदालत से जमानत मिली है। संगठन की ओर से यह पैरवी मामले की शुरुआत से ही लगातार की जा रही है।

जमीअत उलेमा-ए-हिंद के नैनीताल जिलाध्यक्ष मौलाना मुकीम कासमी ने बताया कि संगठन प्रभावित लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि न्यायालय से लगातार सकारात्मक फैसले सामने आ रहे हैं और उम्मीद जताई कि शेष आरोपियों को भी आने वाले समय में राहत मिलेगी। उन्होंने आम लोगों से दुआ की अपील भी की।

गौरतलब है कि बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिनमें से कई अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की सुनवाई फिलहाल उच्च न्यायालय में जारी है और अलग-अलग याचिकाओं पर क्रमबद्ध तरीके से सुनवाई की जा रही है।

इस बीच, सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस नेता मोकिन सैफी को भी आज अदालत से जमानत मिल गई है, हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार किया जा रहा है।

बनभूलपुरा हिंसा प्रकरण राज्य की चर्चित घटनाओं में शामिल रहा है और इसकी न्यायिक प्रक्रिया पर प्रदेश भर की निगाहें टिकी हुई हैं।

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