उत्तराखण्ड

नगर निकाय चुनाव: आदर्श आचरण संहिता समाप्त, सामान्य गतिविधियां शुरू.. पढ़े यह जरूरी खबर

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देहरादून। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनाव 2024-25 के लिए लागू आदर्श आचरण संहिता को समाप्त कर दिया है। आयोग ने यह निर्णय चुनावी मतगणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने 23 दिसंबर 2024 को जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए बताया कि निकाय चुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता को लागू किया गया था, जो मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी रही। अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

आदर्श आचरण संहिता समाप्त होने के साथ ही स्थानीय प्रशासन और नागरिक सामान्य गतिविधियां पुनः शुरू कर सकते हैं। इससे विकास कार्य, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और अन्य प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की संभावना है।

ज्ञात हो कि स्थानीय निकाय चुनाव में प्रदेशभर के नगर निकायों में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने भाग लिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाया। अब नई चुनी गई निकाय सरकारों से लोगों को विकास कार्यों को गति देने की उम्मीदें हैं।

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