उत्तराखण्ड : पर्वतीय होली अवकाश को लेकर शासन का नया आदेश जारी..15 सितंबर को बंद रहेगी सभी……


देहरादून।मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आरआईएस (संशोधित) 1881, संरकरण पैरा-247 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासन ने होली पर्व पर घोषित अवकाश में संशोधन किया है।पूर्व में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 15 मार्च 2025 (शनिवार) को होली का टीका पर्व हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। जबकि इस संबंध में कार्यालय आदेश संख्या 295/14-आर0९0/2025 दिनांक 12 मार्च 2025 से स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था।चूँकि शासन स्तर से दिनांक 15 मार्च 2025 को पहले ही सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका है, ऐसे में उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि जनपद अन्तर्गत 15 सितम्बर 2025 (सोमवार) को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाएगा।निर्धारित तालिका के अनुसार यह अवकाश बैंक, कोषागार एवं उप-कोषागार को छोड़कर समस्त शासकीय/अशासकीय कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगा।


