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Haldwani:-खुले पाइप और सरिया ढोने पर होगी कड़ी कार्रवाई, नियम तोड़ने पर वाहन होंगे सीज : आरटीओ

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हल्द्वानी – सड़क सुरक्षा को लेकर आरटीओ प्रवर्तन अरविंद पाण्डे ने मालवाहक वाहनों में लापरवाही से हो रहे परिवहन पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मालवाहक वाहनों में खुले रूप से बाहर निकले सरिया, लोहे के पाइप या अन्य लंबी धातु सामग्री का परिवहन न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह आम लोगों की जान के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है।

आरटीओ प्रवर्तन ने स्पष्ट किया कि सरिया या लंबे पाइप हमेशा उसी लंबाई के उपयुक्त ट्रक या मालवाहक वाहन में ही ले जाए जाने चाहिए। इससे सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों, दोपहिया चालकों और पैदल राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

उन्होंने कहा कि यदि किसी आपात स्थिति में ऐसी सामग्री का परिवहन करना अनिवार्य हो, तो उसे पूरी तरह सुरक्षित तरीके से पैक करना जरूरी है। सरिया या पाइप के खुले सिरों को कपड़े या अन्य सुरक्षा सामग्री से ढकना अनिवार्य होगा, ताकि पीछे से आने वाले वाहन या व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट न पहुंचे।

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन के खिलाफ कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी और वाहन को सीज भी किया जा सकता है। आरटीओ ने जानकारी दी कि हाल ही में उन्होंने स्वयं एक ई-रिक्शा को पकड़ा, जिसमें लंबा पाइप खतरनाक तरीके से पीछे की ओर बाहर निकला हुआ था। छोटे वाहनों में इस प्रकार की भारी और लंबी सामग्री ले जाना अत्यंत जोखिमपूर्ण है और किसी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकता है। इसी को देखते हुए उक्त ई-रिक्शा को मौके पर ही जब्त कर लिया गया।

आरटीओ प्रवर्तन अरविंद पाण्डे ने मालवाहक चालकों, ई-रिक्शा संचालकों और अन्य वाहन चालकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षित या खतरनाक सामग्री का परिवहन न करें और परिवहन के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने दो टूक कहा कि सड़क सुरक्षा से समझौता करने वालों के खिलाफ आगे भी सघन और सख्त प्रवर्तन अभियान जारी रहेगा।

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