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हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की उत्तराखंड हाईकोर्ट से ज़मानत मंज़ूर।

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नैनीताल – 8 फरवरी 2024 को हुई हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए अब्दुल मलिक को उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत याचिका को मंज़ूरी दे दी।

अब्दुल मलिक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संप्रीत अजमानी और अधिवक्ता विकास गुगलानी ने कोर्ट में पैरवी की। बचाव पक्ष ने दलील दी कि घटना के दिन आरोपी न तो घटनास्थल पर मौजूद थे और न ही शहर में उनकी उपस्थिति के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तुत किए गए तथ्यों और सबूतों के आधार पर आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले इस मामले में कई बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। हालांकि, इस बार कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विस्तृत विचार करते हुए जमानत मंज़ूर करने का फैसला सुनाया।

जानकारी के अनुसार, इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय की ओर से भी हाईकोर्ट को निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद मामले की सुनवाई तेज़ हुई।

अब्दुल मलिक इस मामले में (UAPA) समेत कई गंभीर धाराओं का सामना कर रहे थे। और वह पिछले दो वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद थे। ज़मानत मंज़ूर होने के बाद उनके परिवार और समर्थकों ने राहत व्यक्त करते हुए न्यायालय का आभार जताया है।

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