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सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले नैनीताल पुलिस का बड़ा एक्शन: जिले में कड़े ट्रैफिक डायवर्जन, भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद

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हल्द्वानी/नैनीताल। रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर 02 दिसंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई के मद्देनज़र नैनीताल पुलिस और प्रशासन ने पूरे जिले में कड़े ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिए हैं। यह व्यवस्था मंगलवार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे (कुछ मार्गों पर 10 बजे तक) प्रभावी रहेगी। सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को देखते हुए जनपद की सीमाओं से भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि शहर हल्द्वानी में भी कई प्रमुख मार्गों पर रूट बदल दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि दिनभर जिले की सीमाओं पर सभी भारी और गैर-जरूरी मालवाहक वाहनों को रोक दिया जाएगा। पर्वतीय जिलों की ओर जाने वाले वाहनों को रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज और खटीमा के वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा, जबकि किसी भी वाहन को नगला तिराहा, चोरगलिया और अन्य प्रतिबंधित एंट्री पॉइंट्स से नैनीताल जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हल्द्वानी शहर के अंदर भी सुबह से रात तक व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेंगे। रामपुर रोड, बरेली रोड, कालाढूंगी रोड, नैनीताल रोड और भीमताल–भवाली मार्ग से आने-जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक रूटों से भेजा जाएगा। नारीमन तिराहा, पंचक्की तिराहा, तीनपानी फ्लाईओवर और गौलापार रोड को प्रमुख डायवर्जन कॉरिडोर के रूप में उपयोग किया जाएगा। सबसे संवेदनशील माने जा रहे बनभूलपुरा इलाके में पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। गौलापुल से ताज चौराहा, रेलवे स्टेशन तिराहा से बनभूलपुरा, तथा मंगलपड़ाव और घास मंडी की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर वाहन प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। इन्द्रानगर फाटक और मंडी गेट के बीच भी आवागमन रोक दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में जाने वाले वाहनों को तीनपानी फ्लाईओवर के वैकल्पिक मार्ग से ही आवागमन करना होगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे आवश्यक होने पर ही यात्रा करें, वैकल्पिक रूटों का पालन करें और भारी भीड़भाड़ से बचने के लिए समय से पहले अपने गंतव्य के लिए निकलें।

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