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भीमताल में जानलेवा हमले का मामला: तीन आरोपियों को जेल, चौथे की गिरफ्तारी के लिए NBW

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नैनीताल – भीमताल में जुलाई माह में हुए मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में नैनीताल पुलिस की पैरवी के बाद तीन आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं, मामले के एक सह-अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय ने गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जिला कारागार नैनीताल में निरुद्ध कर दिया है।

मामला छह जुलाई 2026 की रात का है। पुलिस के अनुसार, भीमताल स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर हिमांशु रैक्वाल के साथ राहुल रावत, गौरांग रौतेला, आयुष बोरा, अजय कुल्याल, गौरव कुल्याल समेत करीब 10-12 लोगों ने कथित रूप से शराब के नशे में हंगामा किया। विरोध करने पर मारपीट की गई और सिर पर लोहे के औजार से हमला किया गया। घटना की सूचना 112 पर देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

आरोप है कि इसके बाद देर रात आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ वैरायटी रेस्टोरेंट और अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हिमांशु के मामा रमेश किरौला और उनके भाई पर भी हमला किया। हमले में रमेश किरौला के कंधे में फ्रैक्चर हुआ, जबकि उनके भाई के सिर पर गंभीर चोटें आईं।

रमेश किरौला की हालत गंभीर होने पर उन्हें हल्द्वानी के डॉ. सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय से कृष्णा अस्पताल और बाद में दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार, उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।

मामले में कोतवाली भीमताल में मुकदमा अपराध संख्या 30/2026 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पीड़ित की गंभीर चिकित्सीय स्थिति और सामने आए साक्ष्यों के आधार पर मामले में धारा 109(1) बीएनएस यानी हत्या के प्रयास की धारा भी बढ़ाई गई।

पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई में राहुल रावत, गौरांग रौतेला, अजय कुल्याल और गौरव कुल्याल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। हालांकि, प्रारंभिक सुनवाई में जमानत मिलने के बाद वादी की ओर से उच्च न्यायालय में रिवीजन याचिका दाखिल की गई। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मामले की पुनः सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय स्तर पर हुई।

नैनीताल पुलिस के अनुसार, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के मार्गदर्शन, डीजीसी क्राइम सुशील शर्मा की पैरवी तथा विवेचक एवं प्रभारी निरीक्षक भीमताल राजेश कुमार यादव की विवेचना के आधार पर न्यायालय ने गौरव कुल्याल उर्फ गुल्ली, राहुल सिंह रावत और अजय कुल्याल के खिलाफ 14 दिन का रिमांड स्वीकृत किया। तीनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जिला कारागार नैनीताल भेज दिया गया है।

वहीं, सह-अभियुक्त गौरांग रौतेला के खिलाफ न्यायालय ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और विवेचना अभी प्रचलित है।

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